Thursday, March 27, 2025

'महिला रेप तो नहीं कर सकती लेकिन...' हाईकोर्ट की टिप्पणी, सुनाया अहम फैसला

Jabalpur News : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया और उकसावे की परिभाषा भी स्पष्ट की. जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल और जस्टिस प्रशांत गुप्ता की बेंच ने कहा कि भले ही कोई महिला स्वयं बलात्कार के लिए आरोपी नहीं हो सकती, लेकिन वह आईपीसी की धारा 109 के तहत बलात्कार के लिए उकसाने का अपराध जरूर कर सकती है. कोर्ट ने सेशन कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.

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