मध्यप्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने उस फर्म को राहत दे दी जिसके विज्ञापन को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने केस खारिज करते हुए कहा कि कंपनी ने अपराध नहीं किया.
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