Bhopal News: गंभीर अपराध से जुड़े कैदियों के लिए मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) के गृह विभाग ने नया आदेश जारी किया है. अब 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 अप्रैल और 2 अक्टूबर को पात्रता के मुताबिक मिलने वाली रिहाई का फायदा नहीं मिल सकेगा.
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