Indore News :मौसम विभाग ने इंदौर जिले में फिर भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है. इसे देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने एहतियात के तौर पर तत्काल रूप से महू क्षेत्र के सभी निस्तार के घाट, मछुआरों का नदियों में आवागमन और अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में पिकनिक स्पाट पूरी तरह बंद करने के आदेश दिये हैं. में डॉ अम्बेडकर नगर महू के एसडीएम अक्षत जैन ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं. इंदौर जिले के सभी पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट जैसे चोरल, चोरल नदी, चोरल डेम, पातालपानी, सीतलामाता फाल, मेहंदीकुण्ड, तिन्छा फॉल, कजलीगढ़, वाचू पाइंट, जानापाव कुटी, कालाकुण्ड में लोगों की आवाजाही आगामी 15 दिन के लिए पूरी तरह बंद कर दी गयी है. इसी तरह सभी तालाबों और नदियों में मछुआरों के आने जाने और मछली पालन, उन्हें पकड़ने पर भी अगले 15 दिन तक रोक रहेगी. ये आदेश आगामी 31 अगस्त तक लागू रहेगा. आदेश के उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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